कोरोना रोकथाम : बाजार अब शाम छह बजे तक और दूध , सब्ज़ी की दुकानें व रेस्टोरेंट पूरे समय तक खुलेंगे: डीसी

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फरीदाबाद, 11 जनवरी (धमीजा): कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार की ओर से नई कोविड गाइडलाइन निर्धारित कर मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। इसके तहत जहां बाजार शाम छः बजे तक खुलेंगे वहीं रेस्टोरंट 50 फीसदी सिटिंग क्षमता के साथ पूरे समय तक यानि रात्रि तक खुल सकते हैं।  सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अब फरीदाबाद जिला को ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया है। उक्त ए श्रेणी में आने के साथ ही फरीदाबाद जिला में आवश्यक सेवाओं दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी को छोडक़र बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

सेक्टर -16 में आशीर्वाद रेस्टोरेंट के मालिक एसपी जैन का कहना है कि  कोरोना को लेकर सरकार द्वारा की गयी बंदिशों एवं नियमों को लेकर आम लोगों में असमंजस बना हुआ है।  लेकिन उनका रेस्त्रां व अन्य रेस्टोरेंट  तरह रात्रि 11 बजे तक खुले हैं।  उनके यहां कोरोना निर्धारित नियमों का पालान  किया जा रहा है , मास्क पहन कर आना अनिवार्य है तथा आने वाले सभी लोगों के लिए सेनिटिज़ेर रखा गया है। इन नियमों के साथ उनका रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को पहले की तरह रात्रि 11 बजे तक भोजन परोस रहा है
इसी कड़ी में डीसी जितेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सभी स्पोट्र्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाडियों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की बिना दर्शकों के अनुमति होगी।
डीसी ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिला में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
डीसी ने बताया कि कोविड के प्रकोप के चलते आगामी 26  जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूलए कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लाईब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।