अंबाला में आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व ब्लैकमेल का मामला दर्ज
अंबाला , 3 अक्टूबर ( धमीजा ) : हरियाणा के अंबाला कैंट में पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उस पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तथा ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। एसडीएम की शिकायत है कि RTI एक्टिविस्ट बार-बार सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है। एक्टिविस्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332 व 353 के तहत केस दर्ज किया गया है।
कुरुक्षेत्र के गांव अटवाल निवासी बजिंदर सिंह आर्य ने 10 दिसंबर 2021 को RTI के तहत जनसूचना अधिकारी ईओ नगर परिषद अंबाला कैंट से सूचना मांगी थी। यहां से बजिंदर सिंह को कोई सूचना न मिलने के कारण 25 फरवरी 2022 को प्रथम अपीलेट अथॉरिटी एसडीएम अंबाला कैंट की कोर्ट में पहली अपील दायर की थी ।
एसडीएम ने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को 16 मार्च 2022 को बुलाया था, लेकिन उस दिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख 30 मार्च को अपीलकर्ता बजिंदर सिंह व नगर परिषद की ओर से आरटीआई सहायक शलिंद्र उपस्थित हुआ। यहां सहायक शलिंद्र ने बताया कि जो जानकारी बजिंदर सिंह द्वारा मांगी जा रही है, वह थर्ड पार्टी से संबंधित है, जो प्रदान नहीं की जा सकती। इतना सुनते ही बजिंदर सिंह तैश में आ गया और ऑफिस से बाहर चला गया।
आरटीआई एक्टिविस्ट पर ब्लैकमेल करने का आरोप
पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी बजिंदर सिंह बार-बार RTI के तहत प्रार्थना पत्र लगाकर सरकारी कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और ब्लैकमेल करता है। शिकायत में एसडीएम का नाम गलत लिखा गया है, जो उसके पास सही सूचना न होना दर्शाता है। आरोपी सूचना उपलब्ध कराने बारे अनावश्यक व गलत दबाव डालने की मंशा रखता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।