पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ सेंट्रल थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप
फरीदाबाद, 28 नवम्बर ( धमीजा ) : कोर्ट के आदेश पर पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सेंट्रल थाने में भड़ाना के खिलाफ पुलिस ने ज़मींनी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 420 व 406 लगाईं गई है, जिसमे पुलिस जांच करेगी ।
जानकारी के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद के बस्सा पाड़ा निवासी जवाहर बंसल ने 22 जून 2021 को पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें अवतार सिंह भड़ाना निवासी अनंगपुर ने उसके भाई कैलाश बंसल से ढाई करोड़ में एक जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के एवज में उन्होंने अवतार भड़ाना को एक लाख रूपये नगद और बाकी की पैमेंट चैक के द्वारा दे दी थी। शिकायतकर्ता जवाहर बंसल के मुताबिक रजिस्ट्री के वक्त उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा अवतार भड़ाना ने उनसे किया है, उस जमीन का पट्टा तो उसके भाई के नाम है। इस पर उन्होंने अवतार को कहा कि जब तक पट्टा तर्क/ कैंसिल नहीं होगा, तब तक वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। शिकायत में कहा गया कि इस पर अवतार भड़ाना ने जवाहर के भाई कैलाश से कहा कि जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं जिसके चलते उसे पैसों की जरूरत है। अवतार ने कैलाश से वायदा किया कि वो अपने भाई से पट्टा तर्क/कैंसिल करा देंगे । बकौल जवाहर, उसका भाई कैलाश भड़ाना की बातों में आ गया और उसने रजिस्ट्री अपने और गौरव मक्कड़ के नाम करा ली जिसकी एवज में अवतार भड़ाना को चैक भी दे दिए। अवतार भड़ाना ने उस वक्त एक शपथ पत्र भी दिया जिसमें कहा गया कि करतार भड़ाना से पट्टा तर्क/कैंसिल कराना उसकी जिम्मेदारी है और वो पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के बाद ही चैक बैंक में डालेगा। शिकायत में कहा गया कि इस दौरान अवतार भड़ाना ने अपने भाई से पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के लिए अपने भाई को पैसे देने के नाम पर 50 लाख रूपये कैलाश को विश्वास में लेकर ले लिए। बावजूद इसके पट्टा तर्क/कैंसिल नहीं हुआ बल्कि उनका एक चैक बैंक में डालने के बाद उन्हें एक लीगल नोटिस भेज दिया और पैसों की डिमांड करने लगा। इस पर जब कैलाश ने अवतार भड़ाना से बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जवाहर बंसल ने शिकायत मेंं कहा है कि अवतार भड़ाना ने उनके चैकों को बैंक में डालकर उनका गलत इस्तेमाल कर उनसे धोखाधड़ी की है। जवाहर बंसल की उक्त शिकायत पर जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीडि़त जवाहर ने अदालत की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस पर माननीय तैय्यब हुसैन की अदालत ने सारे मामले को देखते हुए इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल के केस में सुनवाई करते हुए अवतार भड़ाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पुलिस को जारी किए हैं। जिस पर पुलिस ने पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ उक्त मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल की तरफ से कोर्ट में पैरवी शहर के जाने-माने अधिवक्ता दीपक गेरा ने की जिनकी पैरवी के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।
जानकारी के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद के बस्सा पाड़ा निवासी जवाहर बंसल ने 22 जून 2021 को पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें अवतार सिंह भड़ाना निवासी अनंगपुर ने उसके भाई कैलाश बंसल से ढाई करोड़ में एक जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के एवज में उन्होंने अवतार भड़ाना को एक लाख रूपये नगद और बाकी की पैमेंट चैक के द्वारा दे दी थी। शिकायतकर्ता जवाहर बंसल के मुताबिक रजिस्ट्री के वक्त उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा अवतार भड़ाना ने उनसे किया है, उस जमीन का पट्टा तो उसके भाई के नाम है। इस पर उन्होंने अवतार को कहा कि जब तक पट्टा तर्क/ कैंसिल नहीं होगा, तब तक वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। शिकायत में कहा गया कि इस पर अवतार भड़ाना ने जवाहर के भाई कैलाश से कहा कि जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं जिसके चलते उसे पैसों की जरूरत है। अवतार ने कैलाश से वायदा किया कि वो अपने भाई से पट्टा तर्क/कैंसिल करा देंगे । बकौल जवाहर, उसका भाई कैलाश भड़ाना की बातों में आ गया और उसने रजिस्ट्री अपने और गौरव मक्कड़ के नाम करा ली जिसकी एवज में अवतार भड़ाना को चैक भी दे दिए। अवतार भड़ाना ने उस वक्त एक शपथ पत्र भी दिया जिसमें कहा गया कि करतार भड़ाना से पट्टा तर्क/कैंसिल कराना उसकी जिम्मेदारी है और वो पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के बाद ही चैक बैंक में डालेगा। शिकायत में कहा गया कि इस दौरान अवतार भड़ाना ने अपने भाई से पट्टा तर्क/कैंसिल कराने के लिए अपने भाई को पैसे देने के नाम पर 50 लाख रूपये कैलाश को विश्वास में लेकर ले लिए। बावजूद इसके पट्टा तर्क/कैंसिल नहीं हुआ बल्कि उनका एक चैक बैंक में डालने के बाद उन्हें एक लीगल नोटिस भेज दिया और पैसों की डिमांड करने लगा। इस पर जब कैलाश ने अवतार भड़ाना से बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जवाहर बंसल ने शिकायत मेंं कहा है कि अवतार भड़ाना ने उनके चैकों को बैंक में डालकर उनका गलत इस्तेमाल कर उनसे धोखाधड़ी की है। जवाहर बंसल की उक्त शिकायत पर जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीडि़त जवाहर ने अदालत की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस पर माननीय तैय्यब हुसैन की अदालत ने सारे मामले को देखते हुए इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल के केस में सुनवाई करते हुए अवतार भड़ाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पुलिस को जारी किए हैं। जिस पर पुलिस ने पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ उक्त मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीडि़त जवाहर बंसल की तरफ से कोर्ट में पैरवी शहर के जाने-माने अधिवक्ता दीपक गेरा ने की जिनकी पैरवी के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।
क्या कहते है पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना
फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का कहना है कि जवाहर बंसल व कैलाश बंसल के खिलाफ मैंने 3 महीने पहले पुलिस को शिकायत दे रखी है और मैंने भी इस मामले में अदालत में इनके खिलाफ शिकायत दायर की हुई है । भड़ाना का कहना है कि उक्त मामले में मेरी जमीन का सौदा किया और उसमें मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। बंसल बंधुओं ने मुझे 5 करोड़ के चैक दिए थे, जोकि बाउंस हो गए। वह कहते हैं कि उक्त ज़मीन मेरी मल्कियत है और मैंने अपनी मल्कियत का सौदा इनसे किया था। मैंने पुलिस को जवाहर व कैलाश बंसल के खिलाफ शिकायत दी हुई है, जिसमें 3 महीने में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके बाद मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, वहां पर पुलिस का आईओ गया और उन्होंने पुलिस रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय मांग लिया।