बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अनर्ब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार
मुंबई , 6 अक्टूबर ( नवीन धमीजा )। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अनर्ब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करने का फ़ैसला किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अर्नब ने अंतरिम ज़मानत की अपील करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
बुधवार को मुंबई पुलिस ने उन्हें एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ़्तार किया था. बाद में उन्हें अलीबाग़ ज़िला न्यायालय में पेश किया गया था.
क़ानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि बिना शिकायतकर्ता और राज्य को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.
बुधवार को महाराष्ट्र में अलीबाग़ के ज़िला न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को दो अन्य अभियुक्तों के साथ 18 नवंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया
कोर्ट ने ये फ़ैसला रात में छह घंटे चली लंबी सुनवाई के बाद लिया.
रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों को मुंबई में 52 वर्षीय इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ़्तार किया गया था.
अर्नब को मुंबई से गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें रायगढ़ ज़िले के अलीबाग़ ले जाया गया .